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भास्करपारा कोयला खनन परियोजना अंतर्गत आने वाले प्रभावित ग्राम पंचायतों के भूमि संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने कलेक्टर ने तहसीलदार भैयाथान सहित एसडीएम को किया निर्देशित…

CG Samachar 24.in

संचालक :- दीपक गुप्ता….✍️

सूरजपुर :- भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से तहसील भैयाथान के ग्राम बड़सरा, बसकरपारा, खाड़ापारा, दनौलीखुर्द, केवरा, कुर्रीडीह, कुसमुसी एवं कुधरीपारा धरसेड़ी में कुल 932 हेक्टेयर क्षेत्र कोल ब्लॉक प्रकाश इंडस्ट्रीज को आवंटित किया गया है। जिसके उपरांत इस क्षेत्र में खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिए खनिज पट्टा भी स्वीकृत किया गया है। इसी क्रम मे प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिलासपुर के निर्देशक द्वारा भास्करपारा कोल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभावित ग्रामों में भूमि संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में, आवेदक संस्था ने इन ग्रामों में निजी भूमि की खरीदी-बिक्री, बटांकन, छोटे टुकड़ों में अंतरण, प्रयोजन में परिवर्तन, वन अधिकार पट्टा तथा शासकीय भूमि के अन्य प्रयोजन में उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग राज्य शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नवा रायपुर द्वारा जारी निर्देश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के आधार पर की गई है।

जिसके आधार पर जिले के कलेक्टर एस.जयवर्धन द्वारा ग्राम बड़सरा, बसकर पारा , खाड़ापारा, दनौलीखुर्द, केवरा, कुर्रीडीह एवं कुसमुसी में स्थित भूमि के क्रय विक्रय, बंटवारा की कार्यवाही उनके अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। भूमि संबंधी गतिविधियों के लिए सचिवालय के भू अर्जन के अधीन भूमि के प्रकरणों के संबंध में जारी निर्देश की कंडिका 1 से 4 में वर्णित निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।एवं भूमि खसरे के कॉलम 12 में आवश्यक प्रविष्टियाँ दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार भैयाथान और अनुविभागीय अधिकारी भैयाथान को निर्देशित किया गया है।

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