तत्काल रेलवे टिकटों के अवैध कारोबार में चौथी गिरफ्तारी, बस चालक को भेजा जेल…..

बैकुंठपुर से बनारस तक टिकटों के लिफाफे पहुंचाने का आरोप, कमीशन के लालच में करता था सहयोग….

CG Samachar24.in

संचालक :- दीपक गुप्ता…✍️

सूरजपुर। रेलवे के तत्काल आरक्षित टिकटों के अवैध कारोबार के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज कुमार यादव (46 वर्ष) के रूप में हुई है, जो सिंह बस सर्विस में चालक के रूप में कार्यरत है। आरपीएफ के अनुसार, मनोज बैकुंठपुर से रेलवे आरक्षित टिकटों के लिफाफे बस के माध्यम से बनारस में दूसरे आरोपी तक पहुंचाता था। इसके बदले उसे प्रत्येक लिफाफे पर कमीशन मिलता था।

मामले में आरपीएफ द्वारा इससे पहले सिटी पीआरएस बैकुंठपुर के कर्मचारी अविनाश कुमार और बनारस निवासी संजय कुमार विश्वकर्मा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मनोज की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

समन के आधार पर आरपीएफ पोस्ट अंबिकापुर पहुंचा आरोपी :-

आरपीएफ के अनुसार, रेलवे के तत्काल आरक्षित टिकटों के अवैध कारोबार की जांच के दौरान 19 अगस्त को समन के आधार पर मनोज कुमार यादव रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अंबिकापुर में उपस्थित हुआ। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह पिछले करीब दो वर्षों से सिंह बस सर्विस, बनारस में चालक के रूप में काम कर रहा है।

पूछताछ में मनोज ने बताया कि अविनाश कुमार, जो सिटी पीआरएस बैकुंठपुर में कर्मचारी है, उसके द्वारा बैकुंठपुर से दिए गए रेलवे आरक्षित टिकटों के लिफाफे वह सिंह बस के माध्यम से बनारस में संजय कुमार विश्वकर्मा तक पहुंचाता था।

प्रत्येक लिफाफे पर मिलता था 200 से 250 रुपये कमीशन :-

मनोज के कथित बयान के अनुसार, उसे प्रत्येक लिफाफे को बैकुंठपुर से बनारस पहुंचाने के एवज में 200 से 250 रुपये कमीशन मिलता था। वह सप्ताह में लगभग दो बार तत्काल आरक्षित टिकटों से संबंधित लिफाफे बैकुंठपुर से बनारस पहुंचाने का काम करता था।

अवैध कारोबार की जानकारी होने के बावजूद करता रहा सहयोग :-

आरपीएफ की पूछताछ में मनोज ने कथित रूप से स्वीकार किया कि उसे इस बात की जानकारी थी कि अविनाश कुमार और संजय कुमार विश्वकर्मा रेलवे आरक्षित टिकटों का अवैध कारोबार कर रहे हैं। इसके बावजूद कमीशन के लालच में वह टिकटों के लिफाफे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर उनके कथित अवैध कारोबार में सहयोग करता रहा।

धारा 143 रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई :-

आरपीएफ ने मनोज कुमार यादव को पूर्व में दर्ज मामले में धारा 143 रेल अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

आरपीएफ के मुताबिक, मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, इस अवैध टिकट कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

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