सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद खाद्य निरीक्षक ने की जांच, विक्रेता और समिति प्रबंधक पर कार्रवाई की तैयारी….
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संचालक :- दीपक गुप्ता….✍️
सूरजपुर। जिले के ओड़गी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बिहारपुर की शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 392013037 में राशन वितरण को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायत की जांच के बाद खाद्य निरीक्षक ओड़गी द्वारा तैयार जांच प्रतिवेदन में दुकान संचालन व्यवस्था में कई खामियां पाए जाने का उल्लेख किया गया है।
शिकायत के बाद मौके पर पहुंची जांच टीम :-
बिहारपुर निवासी कन्हैया लाल ने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई थी कि शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता शुभम कुमार गुप्ता द्वारा पात्रता के अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली जाती है तथा दुकान समय पर नहीं खोली जाती।
शिकायत के आधार पर खाद्य निरीक्षक ओड़गी ने 11 अगस्त 2026 को मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान शिकायतकर्ता कन्हैया लाल, विक्रेता शुभम कुमार गुप्ता तथा स्थानीय हितग्राही सुखदेव सिंह, अशोक कुमार, अगवंती और सोनिया पंडो सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
शक्कर में निर्धारित दर से अधिक वसूली का आरोप :-
जांच के दौरान हितग्राहियों ने बताया कि शक्कर की निर्धारित कीमत 17 रुपये के स्थान पर विक्रेता द्वारा 20 रुपये लिए जाते हैं। इस तरह निर्धारित दर से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायत जांच के दौरान सामने आई।
मई माह का चावल करीब 20 हितग्राहियों को नहीं मिला :-
जांच में यह भी सामने आया कि मई 2026 का चावल करीब 20 हितग्राहियों को वितरित नहीं किया गया था। इससे राशन वितरण व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
निगरानी समिति और सूचना बोर्ड भी नहीं मिला :-
जांच के दौरान दुकान में निगरानी समिति पंजी, मूलभूत जानकारी तथा आवश्यक बोर्ड प्रदर्शन भी नहीं पाया गया। नियमानुसार दुकान पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित नहीं किए जाने को भी जांच प्रतिवेदन में अनियमितता के रूप में दर्ज किया गया है।
समिति के अधीन संचालित है राशन दुकान :-
प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किया जाता है। समिति के प्रबंधक रणबहादुर जायसवाल हैं, जबकि राशन सामग्री के भंडारण, वितरण एवं पंजी संधारण की जिम्मेदारी विक्रेता शुभम कुमार गुप्ता द्वारा निभाई जाती है।
दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी :-
खाद्य निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के अनुसार राशन विक्रेता शुभम कुमार गुप्ता एवं समिति प्रबंधक रणबहादुर जायसवाल द्वारा की गई अनियमितताएं छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 11(11) एवं 15 के उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है।
जांच से संबंधित पंचनामा एवं प्रतिवेदन आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है।