सूरजपुर। ग्राम केदारपुर में पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 14 अप्रैल 2023 की शाम का है। ग्राम केदारपुर निवासी मंगल साय ने 15 अप्रैल 2023 को थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चाचा का लड़का बुधवार साय अपनी दूसरी पत्नी समुन्द्री बाई के साथ घर के बगल में मिट्टी का नया मकान बना रहा था। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद बुधवार साय ने समुन्द्री बाई से दूसरी शादी की थी।
रिपोर्ट के अनुसार, 14 अप्रैल की शाम बुधवार साय किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद करते हुए मारपीट करने लगा। समुन्द्री बाई के चिल्लाने पर मंगल साय और उसका छोटा भाई घटना को देख रहे थे, लेकिन डर के कारण बीच-बचाव करने नहीं गए। कुछ देर बाद बुधवार साय ने स्वयं बताया कि उसने पत्नी को मिट्टी लमरने के लिए कहा था, लेकिन उसके मना करने पर डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना प्रेमनगर में अपराध क्रमांक 37/2023, धारा 302 भादसं. के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी प्रेमनगर निरीक्षक रूपेश कुंतल द्वारा की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य एकत्र किए और आरोपी बुधवार साय पिता सुखलाल धनुहार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम केदारपुर, थाना प्रेमनगर को गिरफ्तार कर आरोप पत्र जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिक ने पैरवी की।
मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश श्री आनंद प्रकाश वारियाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बुधवार साय को पत्नी की हत्या का दोषी पाया।
न्यायालय ने 7 सितंबर 2026 को दिए अपने निर्णय में आरोपी बुधवार साय को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।